मामले में जानकारी देते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुरलीगंज रामगुलाम गुप्ता ने बताया कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुए उन्हें 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 से पहले तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो वे सेवा में बने रहेंगे. ऐसे सभी शिक्षकों को उनकी प्रशिक्षण पूरे होने की तिथि से नवनियुक्त माना जाएगा. साथ ही साथ उनके प्रशिक्षण के पहले की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी.
इसके अलावे ऐसे शिक्षक जो एनआईओएस अथवा एनसीईआरटी से संवाद होकर प्रशिक्षणचर्या पूरी तरह पास किया हो लेकिन इंटरमीडिएट में 50 फीसदी अंक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा परिणाम रोका गया हो, वे सेवा में बने रहेंगे. उनकी सेवा की गणना प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से की जाएगी.
इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी
1-शाहीन परवीन, प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला मुरलीगंज
2-रतन कुमारी, प्राथमिक विद्यालय रमणी भित्ता टोला मुरलीगंज
3-मरियम कुमारी, प्राथमिक विद्यालय पकिलपार ऋषिदेव टोला मुरलीगंज
4-अनुप्रिया कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलाही 02 मुरलीगंज
5-पीयूष रंजन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीपट्टी सिंगयान मुरलीगंज
6-प्रतिमा देवी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय साहेबगंज इटहरी मुरलीगंज
7-भारती श्यामला देवी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मीरगंज मुरलीगंज
8-सुनीता कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धरहरा मुरलीगंज
9-सुमन कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोढिया घाट मुरलीगंज को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधेपुरा के ज्ञापांक 17 दिनांक 6/1/2023 के अनुसार सेवा मुक्त करने का आदेश निर्गत किया गया है.
वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा ऐसे शिक्षकों को और उन सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संबंधित शिक्षकों के विषय में सूचना दे दी गई है.

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