नगर निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता को लेकर दी अभार्थियों को जानकारी

मुरलीगंज नगर निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता को लेकर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अभ्यर्थियों के साथ बैठक कर दी जानकारी.

नगर पालिका चुनाव को लेकर एक बार फिर से संशोधित कार्यक्रम की तिथि जारी कर दी गई है. संशोधित कार्यक्रम के तहत नगरपालिका चुनाव दो चरणों में संपन्न कराया जाएगा. जिसमें द्वितीय चरण 28 दिसंबर को मतदान एवं 30 दिसंबर को मतगणना, नगर पंचायत मुरलीगंज नगर में चुनाव संपन्न कराया जाएगा. 

आज दिन के 11:00 बजे सहायक निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरलीगंज के वेश्म में मुरलीगंज नगर निकाय चुनाव के सभी अभ्यर्थी मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी गई. वहीं उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी, उम्मीदवार निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म (मजहब) संप्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक दलों आदि की भावना आहत हो. मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक सरकारी भवन का उपयोग चुनाव प्रचार एवं पोस्टर चिपकाने के लिए नहीं करेंगे. निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च नहीं करेंगे. चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार का उपयोग झंडा, बैनर आदि कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे. चुनाव प्रचार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. 

जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा. लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे. जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो.

प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं करेंगे प्रत्याशी

कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन, बिजली के पोल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे. कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या संगठन मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा. किसी भी अभ्यार्थी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा.

नगर निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता को लेकर दी अभार्थियों को जानकारी नगर निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता को लेकर दी अभार्थियों को जानकारी Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on December 09, 2022 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.