आचार संहिता उलंघन मामले में पूर्व सांसद रंजीत रंजन को स्पेशल कोर्ट ने किया बरी

आदर्श आचार संहिता उलंघन मामले में पूर्व सांसद रंजीत रंजन को आज मधेपुरा के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि इस मामले के एक अन्य नामजद आरोपित से सम्बंधित मामला अभी कोर्ट में लंबित है। 

मामला लोक सभा चुनाव 2014 में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान शंकरपुर से सम्बंधित है। 18 अप्रैल 2014 को पूर्व सांसद रंजीत रंजन अपने बोलेरो से शंकरपुर में चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी दौरान गश्ती कर रहे डीएम के द्वारा गाड़ी का जांच पड़ताल किया गया। जिसमें तत्कालीन सीओ मदन कुमार सिंह के द्वारा गाड़ी में लगे कागजात की छाया प्रति को अमान्य बताते  रंजीत रंजन व गाड़ी चालक सहित तीन लोगों के खिलाफ शंकरपुर थाना में आदर्श आचार संहिता उलंघन का केस दर्ज किया गया था।

आठ साल  पुराने मामले में एसीजेएम सह सांसद व विधायक मामले के विशेष न्यायाधीश तेजप्रताप सिंह की कोर्ट ने उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में रंजीत रंजन व राजाराम शर्मा को मामले से बरी कर दिया। मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मनोज कुमार अंबष्ट  व अभियोजन पक्ष से मनीष कुमार बहस कर रहे थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ देखी गयी।

(वि. सं.)


आचार संहिता उलंघन मामले में पूर्व सांसद रंजीत रंजन को स्पेशल कोर्ट ने किया बरी आचार संहिता उलंघन मामले में पूर्व सांसद रंजीत रंजन को स्पेशल कोर्ट ने किया बरी Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 19, 2022 Rating: 5

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