जिला में स्थित निबंधित अनिबंधित सार्वजनिक मन्दिर, मठ, ठाकुरबाड़ी की भूमि आदि की विवरण विधि विभाग द्वारा जारी प्रोफार्मा के तहत 1 माह के अन्दर पर्षद को तथा विधि विभाग को उपलब्ध कराएँगे ।
इसी संबंध में विधि मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री तथा अपर मुख्य सचिव तथा पर्षद के सदस्य राजस्व विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति में गयी सरकार अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही है कि प्रत्येक मन्दिर, मठ, ठाकुरबाड़ी की सम्पत्ति की सुरक्षा, अतिक्रमणमुक्त कराया जा सके।
इसी संबंध में ग्रामीणों तथा नगर वासियों से अपील है कि उनके क्षेत्र में जो भी मन्दिर है, उनके संबंध में मन्दिर की वर्त्तमान स्थिति, फोटोग्राफ के साथ मन्दिर में संलग्न भूमि का खाता संख्या, खेसरा संख्या होल्डिंग नम्बर, मौजा, थाना संख्या की सूचना व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से पर्षद को उपलब्ध कराये। जिसके जाँचोपरान्त कार्रवाई कर बिहार में स्थित मन्दिर की सुरक्षा, जीर्णोद्धार आदि का कार्य किया जा सके।
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