दुष्कर्मी को मिली दस साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी: पीड़िता को दिए जायेंगे 2 लाख

मधेपुरा में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप सिद्ध हो जाने पर पोक्सो अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा दे दी है और पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया है. दूसरी तरफ पीड़िता के मानसिक यातना के दौर से गुजरने पर न्यायालय ने उसे दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है.


घटना 2015 की जिले के आलमनगर के खुर्हान पंचायत से जुड़ी है. घटना के मुताबिक़ आठ साल की बच्ची स्कूल से लौट रही थी जब बाबू साहब साहनी नाम के युवक ने बच्ची के साथ जबरदस्ती की.

विजय कुमार मेहता, Spl. PP


मामले की जानकारी देते हुए केस में POCSO कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता विजय कुमार मेहता ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और POCSO Act की धारा 4 के तहत दर्ज किया गया था तथा वर्तमान में मधेपुरा कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VI सह विशेष न्यायाधीश POCSO कोर्ट बृजेश कुमार की अदालत में चल रहा था था. गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर बाबू साहब साहनी को आज दस साल के सश्रम कारावास की सजा दे दी है और पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया है. दूसरी तरफ पीड़िता के मानसिक यातना के दौर से गुजरने पर न्यायालय ने उसे दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है.

श्री मेहता ने कहा कि न्यायालय के द्वारा ऐसे आरोपों में दोषसिद्ध अपराधियों को सजा मिलने से ऐसेजघन्य अपराधों में कमी आ सकती है.

(वि. सं.)

दुष्कर्मी को मिली दस साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी: पीड़िता को दिए जायेंगे 2 लाख दुष्कर्मी को मिली दस साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी: पीड़िता को दिए जायेंगे 2 लाख Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 29, 2021 Rating: 5

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