पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दो गिरफ्तार, भेजे गए जेल

सोमवार देर शाम मुरलीगंज से होकर गुजर रही एक पिकअप जिस पर 9 गायों को निर्ममता के साथ मुंह बांधकर एवं पैर में रस्सी लगाकर छोटे से गाड़ी में ठूंसकर ले जाया जा रहा था. वहीं मुरलीगंज के रुपेश रंजन द्वारा इसकी सूचना मुरलीगंज थाने को दी गई तथा पशुओं को क्रूरता के साथ ले जा रहे वाहन जिसका नंबर बीआर 11 जीए 2187 बोलेरो पिकअप को पकड़ लिया गया एवं उस पर सवार चालक और व्यापारी जिसका नाम अलीमुद्दीन घर वुजपट्टी बीरनगर वार्ड नंबर 02, मोहम्मद समद पिता मो. अब्दुल कयूम घर बीरनगर विसहरिया वार्ड नंबर 4 थाना भरगामा जिला अररिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. 

मामले में मुरलीगंज थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि रुपेश रंजन के आवेदन के आलोक में पशु क्रूरता अधिनियम 11(A)-(D),(E),(R) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पशुओं को तत्काल गोपाल गौशाला मुरलीगंज को जिम्मेनामा  पर दिया गया है.

वहीं उक्त मामले में गोपाल गौशाला सचिव इंदर चंद बोथरा ने कहा कि देर रात पशु चिकित्सक एवं पुलिस पदाधिकारी धनेश्वर मंडल की उपस्थिति में पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण करवाए गए. कई पशु बीमार अवस्था में हो चले थे, उन्हें दवाई एवं सुई दी गई है. गौशाला में ऐसे ही बहुत ज्यादा पशु हैं ऐसे में इन पशुओं का अतिरिक्त भार गौशाला पर पड़ रहा है. प्रतिदिन एक पशु पर डेढ़ सौ से ₹200 का खर्च पड़ रहा है, जो बाद में जिस समय पशु को मुक्त करने के आदेश दिए जाएंगे, उस समय वसूल की जाएगी.

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दो गिरफ्तार, भेजे गए जेल पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दो गिरफ्तार, भेजे गए जेल Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 30, 2021 Rating: 5

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