जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम द्वारा जिला मुख्यालय समेत आसपास अभियान चलाकर ओवरलोड ट्रैक्टर, ट्रक, हाफ डाला, पिकअप वैन परमिट ओवरलोड या कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे वाहनों का चालान काटकर ₹404000 जुर्माना वसूला गया. वहीं परिवहन विभाग में अधिक किराया वसूलने, कोरोना गाइडलाइन का पालन किए बगैर वाहन परिचालन करने पर भी सख्ती की.
जिला परिवहन पदाधिकारी गोपाल कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई. इस बावत डीटीओ गोपाल कुमार ने बताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ परिवहन विभाग की मुहिम जारी है. उन्होंने बताया कि बुधवार को 4 लाख से अधिक की राशि जुर्माना के तौर पर वसूल की गई है. बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक लोडिंग करना पूर्णतः अवैध है. ऐसे वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा. मौके पर जितनी भी गाड़ी नियम का पालन नहीं कर रहे थे, सबका चालान काटा गया.
बिना मास्क के नहीं करें सफर, काटा गया फाइन
कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है. इसमें कोई कोताही नहीं हो. बिना मास्क पहने वाहन पर सफर करने वाले से जुर्माना लिया जाएगा. वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी बगैर मास्क पहने सफर करने वाले यात्री के साथ-साथ वाहन चालक पर भी कार्रवाई कर फाइन लेते हुए उन्हें मास्क दिया गया.
कोविड प्रोटोकॉल का करना है पालन, नहीं करें ओवरलोडिंग
जिला परिवहन पदाधिकारी गोपाल कुमार, एमवीआई राकेश कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक पवन कुमार समेत परिवहन विभाग की टीम ने बस, टेंपो समेत अन्य यात्री परिवहन वाहन एवं अन्य वाहनों में चेकिंग कर मास्क को लेकर जागरूक किया. जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि वाहन मालिक समय पर टैक्स जमा करें, कागजात दुरुस्त रखें, इंश्योरेंस कराएं, पोल्यूशन की जांच समय-समय पर कराते रहें, कोविड गाइड लाइन व ट्रैफिक नियमों का पूर्णतया पालन करें.
![मधेपुरा में परिवहन विभाग ने वसूला 4 लाख जुर्माना](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicgBRW1hZ1bv206WWmdxR96MNffXla40vn8zdur8X5it7FFQxQsHZZzhyvDVE7d34TFJuH63f0kzHCJeFjtWDhzwR8ord2sg5h1AFw0CmH7EMfl8xxNfW4z1C_NkENFjyMpqhsiq_hW3E/s72-c/Fine+recovered.jpg)
No comments: