पुलिस पदाधिकारी पर आक्रमक रुख अपनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज तो थाने का किया घेराव

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत पड़वा नवटोल के गांव में अत्यंत पिछड़े वर्गों के खेती के जमीन को अनुसूचित जाति पूर्व पर्चाधारी लोगों द्वारा असामाजिक तत्वों के सहयोग से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है.

इसकी सूचना भूस्वामी जिले के वरीय पदाधिकारी द्वारा जब मुरलीगंज थाने एवं अंचल अधिकारी मुरलीगंज को दी गई तो मुरलीगंज थानाध्यक्ष द्वारा वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर इस तरह अवैध कटाई को रोकने के लिए खेतों पर चले गए. वहां अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा गेहूं कटाई को नहीं रोका गया तो पुलिस पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से जानकारी हासिल कर कटाई को रोकने के लिए पड़वा पंचायत पहुंचे. वहां प्रमेंद्र राम द्वारा गेहूं कटाई को नहीं रोका गया तो मौके पर प्रभारी थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल, पुलिस पदाधिकारी राकेश राम द्वारा प्रमेंद्र राम को हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई. 

वहीं गेहूं कटाई कर रहे पर्चा धारियों ने पुलिस पदाधिकारियों पर कचिया एवं मिट्टी के ढेले फेंकने लगे. मौके से पुलिस पदाधिकारी, प्रमेंद्र राम को लेकर थाने पहुंचे. पीछे-पीछे 50 की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने आज दिन के 12:00 बजे इस आशय की जानकारी जिले के अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिया.

मामले के निष्पादन के लिए जिले से अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार एवं सर्किल इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरलीगंज अनिल कुमार, अंचलाधिकारी मुरलीगंज मुकेश कुमार सिंह द्वारा थाना का घेराव कर रहे पुरुष एवं महिला को समझाने का प्रयास किया गया एवं समझाया गया कि उच्च न्यायालय के वाद संख्या 9755/92 द्वारा पारित आदेश के आलोक में समाहरणालय मधेपुरा द्वारा 16 मई 1994 को अधिसूचना संख्या 01 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना बिहार के CWJC संख्या 9755/1992 में पारित आदेश के आलोक में पर्चा धारियों का पर्चा समाप्त करते हुए जिला अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 16 मार्च 1993 को विलोपित कर दिया गया.

इधर थाने पर पहुंचे पर्चा धारियों द्वारा कहा जा रहा है कि हमें पिछले सत्र तक जमीन की रसीद काटी गई है. जिसे अनुमंडल पदाधिकारी ने अवैध बताया. उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में पर्चा धारियों का पर्चा रद्द कर दिया गया था. पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा ढोल बजवा कर पर्चा धारियों के प्रचार रद्द करने एवं पर्चा धारियों को भूस्वामी की जमीन पर जाने कि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. फिर भी इन लोगों द्वारा जोर जबरदस्ती से जमीन पर पहुंचकर फसल काटने का प्रयास किया गया. जिसे रोकने के लिए पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया था लेकिन उन लोगों के साथ भी इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वहीं थाने पहुंचे सर्किल इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि थाने पहुंचे लोगों को समझा-बुझाकर वापस भेज दिया गया है.

मामले में मुरलीगंज प्रभारी थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी एवं अंचल द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने के बावजूद एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा रोके जाने का विरोध करते हुए उन पर आक्रमक रुख दिखाने हेतु एवं सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ प्रमेंद्र राम पर अंचलाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है.



पुलिस पदाधिकारी पर आक्रमक रुख अपनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज तो थाने का किया घेराव पुलिस पदाधिकारी पर आक्रमक रुख अपनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज तो थाने का किया घेराव Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 09, 2021 Rating: 5

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