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इस बावत डीटीओ गोपाल कुमार ने बताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ परिवहन विभाग की मुहिम जारी है. बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक लोडिंग करना पूर्णतः अवैध है. ऐसे वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा.
डीटीओ ने कहा कि बालू एवं गिट्टी की ढोने वाले वाहनों के पास माइनिंग चालान भी होना चाहिए. परिवहन विभाग द्वारा विभाग से संबंधित जुर्माना वसूली के बाद ऐसे वाहनों को माइनिंग विभाग के सुपुर्द किया जा रहा है ताकि किसी स्तर पर राजस्व की क्षति नहीं हो.
मास्क की भी हुई चेकिंग
कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है. इसमें कोई कोताही नहीं हो. बिना मास्क पहने वाहन पर सफर करने वाले से जुर्माना लिया जाएगा. वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी बगैर मास्क पहने सफर करने वाले यात्री के साथ-साथ वाहन चालकों पर भी कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग द्वारा जारी मास्क चेकिंग अभियान भी सोमवार को जारी रहा. कल वाहन चालकों से फाइन लेते हुए उन्हें मास्क दिया गया.

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