कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी है. इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है. बिना मास्क पहने वाहन पर सफर करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लिया जाएगा. वहीं सार्वजनिक परिवहन सेवा में भी बगैर मास्क पहने सफर करने वाले यात्री के साथ-साथ वाहन चालक पर भी कार्रवाई होगी. शनिवार को परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाकर मास्क चेकिंग के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी गोपाल कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है. ओवरलोडिंग नहीं करना है.
जिला परिवहन पदाधिकारी गोपाल कुमार, एमवीआई राकेश कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक पवन कुमार समेत परिवहन विभाग की टीम ने बस, टेंपो समेत अन्य यात्री वाहन एवं अन्य वाहनों में चेकिंग कर मास्क को लेकर जागरूक किया. वहीं विभिन्न बस, ट्रक, टेंपो में कागजात एवं अन्य अनियमितता को लेकर लगभग एक लाख रुपया जुर्माना भी वसूला. जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि वाहन मालिक समय पर कर जमा करें. कागजात दुरुस्त रखें, इंश्योरेंस कराएं, पोल्यूशन की जांच समय-समय पर कराते रहें और ट्रैफिक नियमों का पूर्णतया पालन करें.
परिवहन विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, वसूला लगभग एक लाख रूपये जुर्माना
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 20, 2021
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