वहीं निर्वाचन पदाधिकारी से अध्यक्ष पद हेतु ललन कुमार यादव के नामांकन पत्र पर प्रतिद्वंदी मुकेश प्रसाद यादव द्वारा आपत्ति दर्ज करने के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि जब तक बिहार सरकार सोसायटी अधिनियम 1935 की धारा 40/48 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत किसी व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाता है तब तक संबंधित व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा.
प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ संजीत कुमार ने बताया कि भतरंधा परमानपुर पंचायत के पैक्स चुनाव में एक अभ्यर्थी ने नाम वापस ले लिया. अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए सिम्बल का वितरण कार्य संपन्न हो जाने के बाद उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. कोई प्रत्याशी धन-बल से मतदाताओं को प्रभावित न करे इसको लेकर अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है. शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.
 
        Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
        on 
        
February 07, 2021
 
        Rating: 


No comments: