चुनावी सभा व कार्यक्रम को लेकर तय मानकों से संबंधित ये रहे निर्देश

मधेपुरा में विधान सभा चुनाव के दौरान कार्यक्रम तथा बैठकों को लेकर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने तय मानकों की जानकारी नोडल पदाधिकारियों को दी। 

समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को आयोजित सभी नोडल पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम अथवा सभा के दौरान श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्ति खांसते अथवा छिंकते समय टिशू पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई केहुनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिशु पेपर का निपटारा ठीक से किया गया है कि नहीं। कोविड-19 के नियमों की परिधि में हो रहे चुनाव को देखते हुए श्री शुक्ला ने निर्देश दिया कि यदि कार्यक्रम अथवा सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 लोगों की अंतिम सीमा के साथ हॉल के क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। 

बंद स्थल में एयर कंडीशन उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति अर्थात उसकी तापमान का निर्धारण 20-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडीशन उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का अवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन की प्रर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। 


माननी होगी ये शर्तें : 

- खुले स्थान पर होने वाले सभा के पूर्व सक्षम पदाधिकारी से मैदान के आकार को देखते हुए अनुमति लेनी होगी.

- सभा में मौजूद सभी व्यक्ति आपस में छह फीट की दूरी बनाकर रखेंगे।

- सभी व्यक्ति फेस मास्क पहनेंगे।

- सैनेटाइजर तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।

- दरवाजे का हेंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बेरिकेडिंग आदि का समय-समय पर साफ एवं प्रभावी किटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाना है।

- सभा स्थल पर थूकना मना है।

- कोविड-19 के लक्षण रहित व्यक्ति ही सभा में भाग ले सकते हैं।

- सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से हाथ तथा गले नहीं मिलेंगे।

- सभा में शामिल व्यक्तियों को आरोग्य सेतू एप का प्रयोग करने की सलाह दी गयी।

-पूर्व अनुमति के सभा अथवा कार्यक्रम का आयोजन वर्जित है।

- आयोजक सभा स्थल पर छोड़े गए मास्क तथा दस्ताने का समुचित निबटारा करेंगे।

जिलाध्यक्ष के आवेदन पर मिलेगी कार्यक्रम की अनुमति:

किसी भी दल को सभा अथवा कार्यक्रम करने के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। सदर एसडीओ नीरज कुमार ने बताया कि संबंधित पार्टी के जिलाध्यक्ष के आवेदन पर कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। इससे संबंधित नियमावली सभी पार्टी के अध्यक्षों को दे दी गयी है। बैठक में एडीएम उपेंद्र कुमार, शिवकुमार शैव, डीडीसी विनोद कुमार सिंह, सदर एसडीओ नीरज कुमार, डीपीआरओ मनीष कुमार, नप-निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार समेत सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी मौजूद थे।

(रिपोर्ट: कुमारी मंजू)

चुनावी सभा व कार्यक्रम को लेकर तय मानकों से संबंधित ये रहे निर्देश चुनावी सभा व कार्यक्रम को लेकर तय मानकों से संबंधित ये रहे निर्देश Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on October 12, 2020 Rating: 5

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