तिरंगे वाले मास्क के प्रयोग पर प्रशासन ने लगाई रोक

मधेपुरा में सदर एसडीओ ने एक आदेश जारी कर तिरंगा छाप वाले मास्क का प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी है. प्रशासन ने ऐसे मास्क के प्रयोग को राष्ट्रीय झंडा संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता हुआ माना है.

सदर एसडीओ वृंदा लाल के द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्थानीय बाजारों में कुछ दुकानदारों द्वारा तिरंगा छाप वाला मास्क बेचा जा रहा है. तिरंगा के आकार मास्क का प्रयोग करना राष्ट्रीय झंडा संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है. उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र में सभी बीडीओ तथा थाना व ओपी प्रभारी को ऐसे मास्क की बिक्री तथा प्रयोग पर प्रतिबन्ध सुनिश्चित का निर्देश दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार कल इस सम्बन्ध में स्थानीय गुलजार कुमार बंटी ने बाजार में बिक रहे ऐसे मास्क के साथ एक आवेदन सदर एसडीओ को दिया था. साथ गए युवक विकी विनायक ने बताया कि कल जब उन लोगों ने बाजार में ऐसे मास्क को बिकते देखा तो दुकानदार से इस सम्बन्ध में जानकारी ली. दुकानदार ने बताया कि कोई थोक में तिरंगे जैसा मास्क उनसे बेचकर चला गया है.

उनका कहना था कि सदर एसडीओ की तरफ से इस पर तुरंत कार्यवाही करना प्रशंसनीय है और लोगों को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के सम्मान के विरूद्ध हो.
(नि. सं.)
तिरंगे वाले मास्क के प्रयोग पर प्रशासन ने लगाई रोक तिरंगे वाले मास्क के प्रयोग पर प्रशासन ने लगाई रोक Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 14, 2020 Rating: 5

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