मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखंड प्रमुख सुमन देवी के खिलाफ गुरुवार को 10 पंसस सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र सौंपा. इसका नेतृत्व रतनपुरा पंचायत के पंसस निरंजन कुमार ने किया.
दिए पत्र में पंसस सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. सदस्यों का कहना है कि पंचायत समिति की समान्य बैठक कभी भी ससमय नहीं बुलाई जाती है जिससे पंचायत का विकास कार्य बाधित हुआ है. सही बोलने वाले सदस्यों के साथ डांट फटकार करती है. प्रखंड प्रमुख प्रखंड स्थित कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय में हमेशा ताला लगा कर रखती है. यदा-कदा ही वह कार्यालय आती है.
इसके अलावे प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाती हैं. संबंधित पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से आज तक समस्या से अवगत नहीं कराई. योजना मद एवं गैर योजना मद की राशि की जानकारी सदस्यों के बीच उपलब्ध नहीं करायी जाती है. गुरुवार को बीडीओ संजीत कुमार को आवेदन समर्पित कर प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि तय करने की मांग की गयी है.
वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीत कुमार ने बताया कि पंचायत अधिनियम 2006 के तहत प्रमुख या उपप्रमुख के कार्यकाल में सिर्फ एक बार आविश्वास प्रस्ताव लगाने का प्रावधान है. श्रीमती सुमन देवी पर 24 अगस्त 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था जो पारित नहीं हो पाया था. इसकी सूचना सभी सदस्य एवं उच्च अधिकारी को बिहार गजट के साथ दिया गया है

दिए पत्र में पंसस सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं. सदस्यों का कहना है कि पंचायत समिति की समान्य बैठक कभी भी ससमय नहीं बुलाई जाती है जिससे पंचायत का विकास कार्य बाधित हुआ है. सही बोलने वाले सदस्यों के साथ डांट फटकार करती है. प्रखंड प्रमुख प्रखंड स्थित कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय में हमेशा ताला लगा कर रखती है. यदा-कदा ही वह कार्यालय आती है.
इसके अलावे प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाती हैं. संबंधित पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से आज तक समस्या से अवगत नहीं कराई. योजना मद एवं गैर योजना मद की राशि की जानकारी सदस्यों के बीच उपलब्ध नहीं करायी जाती है. गुरुवार को बीडीओ संजीत कुमार को आवेदन समर्पित कर प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि तय करने की मांग की गयी है.
वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीत कुमार ने बताया कि पंचायत अधिनियम 2006 के तहत प्रमुख या उपप्रमुख के कार्यकाल में सिर्फ एक बार आविश्वास प्रस्ताव लगाने का प्रावधान है. श्रीमती सुमन देवी पर 24 अगस्त 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था जो पारित नहीं हो पाया था. इसकी सूचना सभी सदस्य एवं उच्च अधिकारी को बिहार गजट के साथ दिया गया है

घैलाढ़ प्रखंड प्रमुख के खिलाफ सौंपा अविश्वास प्रस्ताव का पत्र
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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August 20, 2020
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