सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट में मुकदमा
बहुचर्चित बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जहाँ देश के कई विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा दायर कराया गया है वहीँ मधेपुरा में भी इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है.
मुकदमा व्यवहार न्यायालय मधेपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवादी विजय प्रभात के द्वारा अधिवक्ता नीरज कुमार पिंटू के माध्यम से परिवाद पत्र के रूप में दायर किया गया है. जिले के कुमारखंड थानाक्षेत्र के लक्ष्मीपुर चंडीस्थान निवासी विजय प्रभात ने बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान, यशराज फिल्म के निर्माता/ निर्देशक आदित्य चोपड़ा, धर्मा प्रोडक्शन के निर्माता/निर्देशक करण जौहर, निर्माता/ निर्देशक संजय लीला भंसाली तथा अभिन्रेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप लगाते कहा है कि सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली ने एक साजिस के तहत रिया चक्रवर्ती को मेल में लाकर सुशांत सिंह राजपूत के निकट कर दिया और रिया के माध्यम से ब्लैकमेल करने लगे. उक्त आरोपियों ने सुशांत सिंह राजपूत का मनोबल विभिन्न प्रकार से इस तरह तोड़ दिया जिससे वे निराशा में आकर आत्महत्या कर लें.
परिवादी विजय प्रभात ने परिवाद पत्र में लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके दोस्त थे और उनसे निजी बातें भी साझा किया करते थे. बताया कि सुशान्त ने सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर तथा संजय लीला भंसाली के बारे में बताया था कि ये लोग विभिन्न माध्यम से उन्हें प्रताड़ित किया करते थे. परिवादी ने कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और रिया चक्रवर्ती ने साजिस कर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित कर आत्महत्या कराया है.
परिवाद में लगाये गए धाराएं 306/ 120 B/ 504/34 आईपीसी के सम्बन्ध में मामले के अधिवक्ता नीरज कुमार पिंटू ने मधेपुरा टाइम्स को बताया कि सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपियों को दस वर्ष तक की सजा और साथ ही आर्थिक दंड की भी सजा हो सकती है. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने आवेदन को परिवाद संख्या 222/2020 के रूप में दर्ज कर लिया है और इसे सुनवाई के लिए आगामी 13 जुलाई को निर्धारित किया है. (नि. सं.)
मुकदमा व्यवहार न्यायालय मधेपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवादी विजय प्रभात के द्वारा अधिवक्ता नीरज कुमार पिंटू के माध्यम से परिवाद पत्र के रूप में दायर किया गया है. जिले के कुमारखंड थानाक्षेत्र के लक्ष्मीपुर चंडीस्थान निवासी विजय प्रभात ने बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान, यशराज फिल्म के निर्माता/ निर्देशक आदित्य चोपड़ा, धर्मा प्रोडक्शन के निर्माता/निर्देशक करण जौहर, निर्माता/ निर्देशक संजय लीला भंसाली तथा अभिन्रेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप लगाते कहा है कि सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली ने एक साजिस के तहत रिया चक्रवर्ती को मेल में लाकर सुशांत सिंह राजपूत के निकट कर दिया और रिया के माध्यम से ब्लैकमेल करने लगे. उक्त आरोपियों ने सुशांत सिंह राजपूत का मनोबल विभिन्न प्रकार से इस तरह तोड़ दिया जिससे वे निराशा में आकर आत्महत्या कर लें.
अधिवक्ता नीरज कुमार |
परिवाद में लगाये गए धाराएं 306/ 120 B/ 504/34 आईपीसी के सम्बन्ध में मामले के अधिवक्ता नीरज कुमार पिंटू ने मधेपुरा टाइम्स को बताया कि सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपियों को दस वर्ष तक की सजा और साथ ही आर्थिक दंड की भी सजा हो सकती है. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने आवेदन को परिवाद संख्या 222/2020 के रूप में दर्ज कर लिया है और इसे सुनवाई के लिए आगामी 13 जुलाई को निर्धारित किया है. (नि. सं.)
सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट में मुकदमा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 10, 2020
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