नगर परिषद् मधेपुरा: अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग की प्रक्रिया को पूर्व मुख्य पार्षद सुधा कुमारी ने बताया अवैध और साजिश
आज पूर्व मुख्य पार्षद सुधा कुमारी के आवास पर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में केस किया है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, पुलिस महानिदेशक और डीएम से भी शिकायत की है। पूर्व मुख्य पार्षद सुधा कुमारी का कहना है कि उस दिन सदन में वोटिंग के बाद उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास का प्रस्ताव खारिज हो गया था। कार्यपालक पदाधिकारी ने खुद सदन में इसकी घोषणा भी कर दी थी। लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद उनके दबाव में बैठक की कार्यवाहक अध्यक्षा को तीन घंटे के बाद विरोधियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से नियम और चुनाव संहिता के विरुद्ध मतदान कराकर उन्हें पद से हटवाया गया।
पूर्व मुख्य पार्षद की माने तो उनके पास उस दिन की पूरी प्रक्रिया की वीडियो और सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य के रूप में मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत से पद से हटवाया गया है। लेकिन उन्हें कार्ट पर पूरा भरोसा है। वहां से न्याय भी मिलेगा और कई लोगों की कारगुजारियों की पोल भी खुलेगी।
पूर्व मुख्य पार्षद सुधा कुमारी द्वारा बैठक की प्रोसिडिंग उपलब्ध कराते हुए आरोप लगाया गया है कि प्रोसिडिंग में पूरी कार्यवाही को नहीं लिखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की भी मिलीभगत रही थी। आरोप लगाया कि बैठक के दौरान कई बार अधिकारी और पार्षद भी बाहर चले जाते थे।
नगर परिषद् मधेपुरा: अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग की प्रक्रिया को पूर्व मुख्य पार्षद सुधा कुमारी ने बताया अवैध और साजिश
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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July 04, 2019
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