अभियुक्त के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट पर न्यायालय सख्त: सदर थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस कर्मियों को नोटिस

मधेपुरा सदर थाना की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है. इससे पहले जहाँ एस.सी/एस.टी एक्ट के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश श्री अशोक कुमार गुप्ता-I ने सदर थानाध्यक्ष पर यह टिप्पणी करते उन्हें सदेह उपस्थित रहने का आदेश दिया कि 'ऐसा लगता है कि सदर थानाध्यक्ष को एस.सी/एस.टी एक्ट की जानकारी नहीं है'.

वहीं अब एक मामले में फिर न्यायालय ने सख्ती दिखाई है. मधेपुरा थाना काण्ड संख्यां 687/2018 में गिरफ्तार अभियुक्त के साथ बुरी तरह मारपीट का आरोप मधेपुरा पुलिस पर लगा है. जेल में बंद कुनाल कुमार ने न सिर्फ रिमांड करते समय पुलिस के द्वारा मारपीट के जख्म दिखाए हैं बल्कि जेल से ही स्पेशल जज (उत्पाद अधिनियम) श्री रमण कुमार के नाम आवेदन देकर मारपीट के साथ पुलिस द्वारा 8,000/- रू० तथा ATM कार्ड छीन लेने के आरोप पुलिस पर लगाये हैं.

मामले में स्पेशल जज (उत्पाद अधिनियम) ने न सिर्फ सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार महतो बल्कि अन्य चार पुलिसकर्मी, स.अ.नि. रोहित कुमार सिंह, स.अ.नि. अरूण कुमार सिंह, कमांडो सिपाही सं. 444 अमन कुमार सिंह तथा कमांडो सिपाही सं. 194 विकास कुमार को नोटिश करते हुए अभियुक्त के जख्म व इलाज, रूपये तथा एटीएम कार्ड से सम्बंधित जवाब देने तथा सामान लेने की स्थिति में लौटाने का आदेश दिया है.
यही नहीं, मामले में न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच के प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में प्राप्त कराने को कहा है. इसकी सूचना डीजीपी को भी दी जा रही है.

जाहिर है, हाल की कई घटनाओं से मधेपुरा पुलिस की कार्यशैली लगातार संदेहास्पद होती जा रही है और ऐसे में यदि उच्चाधिकारी द्वारा समय से एक्शन नहीं लिया जाता है तो पुलिस की साख और गिर सकती है. 
(वि. सं.)
अभियुक्त के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट पर न्यायालय सख्त: सदर थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस कर्मियों को नोटिस अभियुक्त के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट पर न्यायालय सख्त: सदर थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस कर्मियों को नोटिस Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 01, 2018 Rating: 5

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