मधेपुरा में हुई अत्यंत घृणित घटना में कोचिंग संचालक के द्वारा यौन शोषण मामले की पीडि़ता ने कोचिंग संचालक सुनील कुमार दास के खिलाफ न्यायालय में 164 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान दर्ज कराते हुए घटना को सत्य बताया है.
मेडिकल रिपोर्ट में हुई पुष्टि और दर्ज बयान से कोचिंग संचालक की मुश्किल बढ़ गई. वहीं दूसरी ओर फरार चल रहे संचालक के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए वारंट को न्यायालय में सरेंडर करते हुए कुर्की-जब्ती का आवेदन दिया है.
महिला थानाध्यक्ष ललितेश्वर पांडेय ने बताया कि पीड़िता ने न्यायालय में 164 के बयान में घटना को सत्य बताया है. उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है, मगर आरोपी अभी तक फरार है. आरोपी के खिलाफ न्यायालय से वारंट लिया था, जिसे वापस कर कुर्की-जब्ती का आवेदन दिया गया. कुर्की-जब्ती का वारंट मिलते ही कार्रवाई की जायेगी.

मेडिकल रिपोर्ट में हुई पुष्टि और दर्ज बयान से कोचिंग संचालक की मुश्किल बढ़ गई. वहीं दूसरी ओर फरार चल रहे संचालक के खिलाफ पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए वारंट को न्यायालय में सरेंडर करते हुए कुर्की-जब्ती का आवेदन दिया है.
महिला थानाध्यक्ष ललितेश्वर पांडेय ने बताया कि पीड़िता ने न्यायालय में 164 के बयान में घटना को सत्य बताया है. उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है, मगर आरोपी अभी तक फरार है. आरोपी के खिलाफ न्यायालय से वारंट लिया था, जिसे वापस कर कुर्की-जब्ती का आवेदन दिया गया. कुर्की-जब्ती का वारंट मिलते ही कार्रवाई की जायेगी.

कोचिंग संचालक के यौन शोषण की शिकार पीड़िता ने न्यायालय में अपने बयान में घटना को बताया सत्य
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
August 03, 2018
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