छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज: लगी आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट की भी धारा

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर के जयरामपुर वार्ड नंबर 10 निवासी संजय मंडल पिता उमेश मंडल घर जयरामपुर की 8 से 9 महीने के बीच की छोटी बच्ची के साथ मंगलवार की शाम हुए दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

बच्ची की स्थिति अभी स्थिर 

मुरलीगंज थाने में दिया आवेदन के अनुसार घटना की शाम 4:00 बजे सुनील मंडल पिता तोराई मंडल पड़ोस की बच्ची को गोदी में लेकर खिलाने के बहाने ले गया और 5:00 बजे बच्ची को लौटाने के लिए आया. लौटाने के वक्त बच्ची काफी रो रही थी और बच्ची के पेशाब के रास्ते से खून का रिसाव हो रहा था. इसी बीच जब वह बच्ची को रखकर भाग रहा था तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और उसके साथ लप्पर-थप्पड़ के साथ मारपीट की. आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बच्ची के गुप्तांग से जब खून ज्यादा निकल रहा था तो उसे मुरलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां मौके पर मौजूद महिला चिकित्सक डॉ अलका रमण प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की नजाकत को देखते हुए उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेज दिया. अभी बच्ची की स्थिति स्थिर बनी हुई है. 

आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट की भी लगी धारा 

मामले में पॉक्सो (Prevention of Children from Sexual Offence) एक्ट की धारा 8 और भादवि (Indian Penal Code) की धारा 376 के मुरलीगंज थाना कांड संख्याँ 165 / 18 के तहत मामला दर्ज कर सुनील मंडल को न्यायिक हिरासत में मधेपुरा भेज दिया गया. उधर लोगों में इस घटना को लेकर ख़ासा आक्रोश है. कल मधेपुरा टाइम्स पर खबर छपने के बाद पाठकों ने इस घटना को जघन्य अपराध बताते हुए आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग की है.
(रिपोर्ट: संजय कुमार)
छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज: लगी आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट की भी धारा छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज:  लगी आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट की भी धारा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 16, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.