पहले इंदिरा आवास योजना और अब प्रधान मंत्री आवास योजना में
कैसे होती है घूसखोरी, यह अब अनुमंडल लोक शिकायत निवारण
पदाधिकारी के एक फैसले से भी उजागर हुआ है ।
दरअसल जब लाभार्थी कारिंदों कॊ घूस
नहीं देते हैं तो उन्हें हर तरह से विवश कर वसूली करते हैं । इस बार भी मामला
कुमारखंड प्रखंड का ही है ।
इस प्रखंड के परिहारी श्रीपुर गाँव की मंगली देवी ने
मधेपुरा के अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष यह वाद दायर किया कि उसे
प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ मिला । लेकिन 25 हजार रू आवास सहायक कॊ घूस ही
देने के कारण उक्त राशि कॊ किसी दूसरे के खाते में जानबूझ कर भेज दिया गया । इसके
निराकरण के लिये बार बार प्रखंड दौड़ी लेकिन किसी ने नही सुना ।
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बीडीओ कॊ नोटिस कर बुलाया
तो उन्होंने इस गलती कॊ स्वीकारा । लिहाजा निर्णय सुनाते हुए लोक शिकायत निवारण
पदाधिकारी ने उन्हें आदेश दिया है कि सम्बन्धित आवास सहायक से उक्त पचास हजार रू
की राशि वसूली कर मंगली देवी के खाते में डाल दें । इस मामले में सम्बन्धित आवास
सहायक की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध पाई गई । इस आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त
ने भी बीडीओ कॊ निदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर उक्त रकम मंगली देवी के खाते
में डाल दी जाय ।
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं जिसमें
वादी लाभार्थी ने दूसरे के खाते में राशि डाले जाने की शिकायत की है ।
घूस नहीं दिया तो लाभार्थी की राशि दूसरे के खाते में डाल दिया, सहायक से होगी वसूली
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 20, 2018
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