मधेपुरा में शराब
पीने वालों और शराब माफियाओं के लिए ये खबर सदमा देने वाली है. मधेपुरा के विशेष
न्यायालय (उत्पाद) सह एडीजे प्रथम रमण कुमार ने आज एक एतिहासिक फैसला सुनाते हुए शराब पीने का आरोपी एक
युवक को पांच साल सश्रम कैद
और एक लाख रूपये के जुर्माना
की सजा सुना दी है
।
शराब के मामले
में यह सजा मधेपुरा में पहली सजा है ।
जुड़ी घटना 5
मार्च 2017 की
है जब जिले के ग्वालपाडा थाना पुलिस ने सूचना पर शहजादपुर निवासी रंजन
कुमार सिंह को शराब पीने के आरोप मे गिरफ्तार किया. रंजन पर शराब पीने और हंगामा करने का आरोप था. शराब
पीने की पुष्टि होने
पर उसे जेल
भेज दिया गया.
इस बावत ग्वालपाडा थाना मुकदमा दर्ज किया गया था ।
मामला मधेपुरा की
विशेष अदालत (उत्पाद) सह तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए लाया गया.
प्रभारी न्यायाधीश रमण कुमार. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मधेपुरा ने इस वाद में
अनुसंधानकर्त्ता और चिकित्सक समेत कुल पांच गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी रंजन
कुमार सिंह, पिता- बैकुंठ सिंह को शराब पीने के आरोप में नई उत्पाद अधिनियम की
धारा 37 (B) के तहत पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुना दी. आरोपी को इसके साथ ही
एक लाख रूपये जुर्माने की सजा भी दी गई. जुर्माने की राशि अदा नहीं कर पाने की
स्थिति में आरोपी को छ: माह अतिरिक्त कैद में रहना होगा. जबकि शराब पीकर हंगामा
करने की धारा 37 (C) उत्पाद अधिनियम आरोपी पर साबित नहीं हो सका.
मधेपुरा के उत्पाद
अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया
कि केस संख्या 55/17 मे
विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह एडीजे प्रथम मण कुमार ने पक्ष और विपक्ष के साक्ष्य के आधार पर शराब
पीने के आरोप में शहजादपुर
निवासी रंजन कुमार सिंह को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा के साथ एक लाख का
जुर्माना लगाया है. सरकार
की ओर से सरकारी अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की थी ।
मधेपुरा में शराबी को पहली सजा: पांच साल कैद और लगाया एक लाख जुर्माना
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 20, 2017
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