मधेपुरा: नगर निकाय चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता और निषेधाज्ञा लागू

जिलाधिकारी मु सोहेल ने नगर निकाय चुनाव को ले बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि मधेपुरा और मुरलीगंज नगर निकायों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
इन दोनों ही नगरों में अनुमंडलाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है।
         उन्होंने बताया कि नामांकन 19 से 27 अप्रेल तक 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद संवीक्षा 28 एवं 29 अप्रेल को तथा नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 मई तय की गयी है। इसके बाद 3 मई को अभ्यर्थियों की सूची और प्रतीक चिन्ह का आवंटन होगा। मतदान 21 मई को 7 बजे से 5 बजे संध्या तक मतगणना 23 मई को 8 बी प्रातः से शुरू होगी ।
          जिलाधिकारी ने बताया कि मधेपुरा के निर्वाची पदाधिकारी
अनुमंडलाधिकारी संजय कुमार निराला (9473191355) और मुरलीगंज की निर्वाची पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजेश रौशन (9006383551) हैं।
       मतदान एवं मतगणना के लिए प्रेक्षकों के रूप में सहरसा के जिला कल्याण पदाधिकारी श्री आशुतोष शरण (9431165518) को मधेपुरा के लिए एवं मुरलीगंज के लिए वीरपुर के डी सी एल आर मु इफ्तेखार अहमद को प्रतिनियक्त किया गया है। इनसे यहाँ सर्किट हाउस में 4 से 6 बजे संध्या तक संपर्क कर शिकायत या जानकारी दी जा सकती है।
       उन्होंने यह भी बताया कि सेवा निवृत सरकारी सेवक, जन वितरण के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन एजेंट, अकार्यरत गृहरक्षक वार्ड पार्षद पद हेतु अभ्यर्थी हो सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता यानि ए जी प़ी और एडिशनल पी पी भी अभ्यर्थी हो सकते हैं।
                लेकिन जीपीऔर पीपी व् सहायक लोक अभियोजक जो वेतनभोगी या प्रतिधारण शुल्क पर नियुक्त किये जाते है, अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, नगर पालिका या पंचायत में मानदेय पर कार्य रत विकास मित्र, दलपति  एवम  सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मी, कार्यरत गृहरक्षक आदि अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं।
        उन्होंने जिला अवर निर्वाचन पदाधिकारी कयूम अंसारी को भी निर्देश दिया कि दोहरे मतदाता यानि जिनका नाम नगर और ग्राम पंचायत दोनों जगह हैं वे प्रस्तावक या समर्थक नहीं बने, इसपर ध्यान दें और अगर ऐसी शिकायत मिले तो जांच कर फ़ौरन कार्रवाई करें। इस अवसर पर श्री अंसारी और एस ऍफ़ सी के जिला प्रबन्धक भी उपस्थित थे।
मधेपुरा: नगर निकाय चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता और निषेधाज्ञा लागू मधेपुरा: नगर निकाय चुनाव को ले आदर्श आचार संहिता और निषेधाज्ञा लागू Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 19, 2017 Rating: 5
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