मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड क्षेत्र के  पैना पंचायत अंतर्गत चंदा गांव में एक ही जमीन  का दो अलग-अलग नाम से बासगीत पर्चा निर्गत किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है, जिससे ना केवल सिर्फ भूमि विवाद गहराता जा रहा है बल्कि अंचल प्रशासन पर भी कई सवालिया निशान लगने लगे हैं.
सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर जिस जमीन का दूसरी बार बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है उस जमीन का अंचल प्रशासन ने या तो सही तरीके से जांच नहीं किया गया होगा या फिर मोटी रकम लेकर इस कार्य को अंजाम दिया गया होगा कुछ भी हो सकता है.
क्या है मामला?: पैना पंचायत के चंदा टोला वार्ड 3 निवासी मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद अब्बास के नाम से वर्ष 2011- 12 मैं चौसा अंचल कार्यालय से 5 डिसमिल का वासगीत पर्चा निर्गत किया गया था जिसका खाता संख्या 636 और खेसरा 546 रकबा 5 डिसमिल का बना है! अब उसी जमीन को वर्ष 2016 17 में चंदा के ही मोहम्मद इबरार के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया हैं. हद तो तब हो गई दोनों पर्चाधारी की चौहद्दी एक ही है.
सूत्रों की माने तो वर्ष 2016-17 में बने मोहम्मद इबरार के नाम से बासगीत पर्चा बनने से पहले से ही उनके पास बसोबास की जमीन उपलब्ध है, फिर भी अंचल प्रशासन द्वारा उसे बासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया है. वहीँ जमीन मालिक के पुत्र मोहम्मद शरीफ ने अंचल कार्यालय से एप्लीकेशन इनफार्मेशन के द्वारा राजस्व कचहरी से जानकारी लिया तो उस एप्लीकेशन इनफार्मेशन में कहीं भी बासगीत पर्चा बनने की जानकारी नहीं है. राज्य कर्मचारी को उक्त पर्चा बनने की जानकारी देने पर उन्होंने टालमटोल कर जांच किए जाने की बात कही !
इस प्रकरण में और भी दिलचस्प बात यह है कि दोनों बासगीत पर्चा धारी को राजस्व लगान रसीद काट दिया है. इस मामले को लेकर पहले पर्चाधारी मोहम्मद इसराइल ने चौसा अंचलाधिकारी को आवेदन देकर बताया है कि मेरे हिस्से के बासगीत पर्चा की जमीन मोहम्मद इबरार के नाम से किस परिस्थिति में पर्चा निर्गत दिया गया है. आवेदन में यह भी बताया गया है कि मुझे पहले से पर्चा निर्गत है.
सरकारी नियमों की मानें तो केवल भूमिहीनों को ही बासगीत का पर्चा देने का प्रावधान है फिर भी किस परिस्थिति में मोहम्मद इबरार को बासगीत का पर्चा निर्गत किया गया है यह अंचल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है.
विवादित: एक ही जमीन की दो अलग-अलग नाम से बासगीत पर्चा निर्गत 
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