मधेपुरा की एक अदालत ने आज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अजमेर में पदस्थापित एक इंजीनियर को पत्नी की प्रताड़ना के आरोप में सजा सुना दी.
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 में हुई शादी के बाद मधेपुरा के घैलाढ की अलका भारती के पति सहरसा जिले के सलखुआ बहुवरबा के निवासी कुमार गौतम उर्फ़ मनोज ने इंजिनियर की नौकरी मिलने के बाद पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू किया और उसे घर से निकाल दिया था. जिसके बाद अलका ने मधेपुरा के न्यायालय में पति के खिलाफ एक परिवाद पत्र दाखिल किया जिसमें यह बात भी सामने आई कि नौकरी मिलने के बाद गौतम दहेज़ लेकर दूसरी शादी करने का मन बनाने लगा था.
मामले में सुनवाई के बाद मधेपुरा के एसडीजेएम अतुल कुमार पाठक ने परिवाद संख्यां 431/2003 में इंजिनियर को 18 महीने कैद और 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुना दी.
मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 में हुई शादी के बाद मधेपुरा के घैलाढ की अलका भारती के पति सहरसा जिले के सलखुआ बहुवरबा के निवासी कुमार गौतम उर्फ़ मनोज ने इंजिनियर की नौकरी मिलने के बाद पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू किया और उसे घर से निकाल दिया था. जिसके बाद अलका ने मधेपुरा के न्यायालय में पति के खिलाफ एक परिवाद पत्र दाखिल किया जिसमें यह बात भी सामने आई कि नौकरी मिलने के बाद गौतम दहेज़ लेकर दूसरी शादी करने का मन बनाने लगा था.
मामले में सुनवाई के बाद मधेपुरा के एसडीजेएम अतुल कुमार पाठक ने परिवाद संख्यां 431/2003 में इंजिनियर को 18 महीने कैद और 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुना दी.
रेलवे के इंजीनियर को न्यायालय ने दी सजा, नौकरी के बाद पत्नी को छोड़ने का आरोप
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 04, 2016
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