आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में आज सुपौल सांसद रंजीत रंजन को मधेपुरा के एक न्यायालय ने जमानत दे दी.
मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जब मधेपुरा जिले के शंकरपुर में एक बोलेरो पर लगे झंडे पर उधर से गुजर रहे तत्कालीन डीएम और एसपी की नजर पड़ी और सूचना पर अंचलाधिकारी मदन कुमार सिन्हा ने वाहन पर मौजूद सांसद रंजीत रंजन, ड्राइवर राजाराम तथा एक अन्य पर धारा 188 आईपीसी के तहत अचार संहिता का मामला दर्ज किया था.
मामले में आज श्री फिरोज अकरम, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने सांसद रंजीत रंजन को जमानत दे दी. सांसद की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र झा न्यायालय में बहस कर रहे थे.
मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जब मधेपुरा जिले के शंकरपुर में एक बोलेरो पर लगे झंडे पर उधर से गुजर रहे तत्कालीन डीएम और एसपी की नजर पड़ी और सूचना पर अंचलाधिकारी मदन कुमार सिन्हा ने वाहन पर मौजूद सांसद रंजीत रंजन, ड्राइवर राजाराम तथा एक अन्य पर धारा 188 आईपीसी के तहत अचार संहिता का मामला दर्ज किया था.
मामले में आज श्री फिरोज अकरम, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने सांसद रंजीत रंजन को जमानत दे दी. सांसद की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र झा न्यायालय में बहस कर रहे थे.
आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद रंजीत रंजन को मधेपुरा कोर्ट से जमानत
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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April 01, 2016
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