मधेपुरा जिले में एक पत्रकार पर अनुसूचित जाति/
जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है.
जिले के कुमारखंड थाना में दर्ज
थाना कांड संख्या 79/15 में भादवि की धारा 341, 322, 379, 504,
34 और 3 (1)(XI) एसटी एससी हरिजन
अत्याचार अधिनियम के तहत एक दैनिक अखबार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
दर्ज प्राथमिकी में आवेदक शिक्षक बहादुर सरदार ने अपने आवेदन में कहा कि 13 मई को एक पत्रकार ने अपने तीनों भाई के
साथ हमें
घेर लिया और जाति सूचक शब्दों का
प्रयोग करते हुए कहा कि मेरे
चचेरे भाई का जमीन खरीदने का
हिम्मत हो गया है.
बताया गया है कि इस मामले में डीएसपी के आदेश पर कुमारखंड थाना में तीन लोगों पर नामजद
प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है. दूसरी तरफ सम्बंधित पत्रकार की
ओर से कहा गया कि उसे झूठे मुक़दमे में फंसाया जा रहा है. (ए.सं.)
मधेपुरा में पत्रकार पर एफआईआर
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 03, 2015
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