
बता दें वित विभाग
के एफओ राज किशोर प्रसाद सिन्हा का हाल में ही छपरा जे.पी.विश्वविद्यालय छपरा
स्तानान्तरण हो गया है. विश्वविद्यालय के एफओ ने जाते-जाते नियमों को तार-तार करते
हुए कुलपति और अन्य अधिकारी के वेतन पर रोक लगाकर अपना योगदान छपरा के
जे.पी.विश्वविद्यालय में ले लिया है. बता दें कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति
और अन्य अधिकारी की वेतन पर कुलाधिपति यानि राज्यपाल महोदय हीं लगा सकते हैं वेतन पर रोक. माना जाता
है मधेपुरा की यह घटना सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की ऐसी पहली घटना हो सकती है.
विवादों से चोली-दामन का नाता रखने वाले मधेपुरा के बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय
में वेतन पर लगी रोक से इलाके में सनसनी फ़ैल गई है. वित विभाग के पदाधिकारी राजकिशोर
प्रसाद सिन्हा ने आनन फानन स्थानातरण के बाद विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी और
कर्मचारियों को वेतन देकर कुलपति डॉ.विनोद कुमार सहित प्रतिकुलपति डॉ. जे.पी.एन झा,
कुलसचिव कुमारेश प्रसाद सिंह, और वित्त सलाहकार दग्वाल के वेतन पर रोक लगाकर चलते
बने.
बीएनएमयू में एफओ ने उडाई नियम की धज्जी: कुलपति समेत चार के वेतन रोकने का नहीं था अधिकार
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
May 30, 2015
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