गत वर्ष के सितम्बर माह में मधेपुरा सदर अस्पताल से
एक महिला रोगी के परिजनों के द्वारा ईमरजेंसी ड्यूटी पर के एक डॉक्टर को जबरन पटना
लेकर चले जाने के मामले में मुख्य आरोपी पिंटू यादव को पटना हाई कोर्ट ने राहत
देने से इनकार कर दिया है.
सदर
अस्पताल के उपाधीक्षक के द्वारा लगाये आरोप के मुताबिक चिकित्सक डा० संतोष कुमार द्वारा
रोगी सोनी कुमारी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर देने के बाद आरोपी पिंटू यादव
सोनी के साथ डॉक्टर संतोष को भी जबरन पटना लेकर चले गए थे और दूसरे दिन डॉक्टर को
अस्पताल के एम्बुलेंस से ही वापस मधेपुरा भेज दिया गया था. (पढ़ें क्या था मामला, यहाँ क्लिक
करें)
मामले
में मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना के रायभीर निवासी आरोपी पिंटू यादव ने मधेपुरा
थाना कांड संख्यां 505/ 2014 में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का आवेदन
दाखिल किया था. पर मामले में आरोपी को हाई कोर्ट पटना से भी राहत न मिली और उच्च
न्यायालय ने पिंटू यादव की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है. माना जाता है कि
अब पिंटू यादव को या तो न्यायालय में समर्पण करना होगा या फिर उसकी गिरफ्तारी
होगी. बता दें कि इस घटना के बाद मधेपुरा के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग भी
की थी.
(नि० सं०)
डा० संतोष को जबरन ले जाने के मामले में नहीं मिली आरोपी पिंटू यादव को राहत
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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January 29, 2015
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