वर्ष 2011 में रामनवमी की रात में मधेपुरा जिला
मुख्यालय के जयपालपट्टी के युवक मिथुन की हत्या से जहाँ उस समय मधेपुरा सकते में आ
गया था वहीं इस हत्याकांड का एक मुख्य आरोपी आज न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया
गया.
2014 के
अंत में दिए गए फैसले में मधेपुरा के तदर्थ न्यायाधीश हौशिला प्रसाद त्रिपाठी ने
आजाद टोला के बिरेन उर्फ बिजेन्द्र यादव को दोषी करार दिया है. जिला मुख्यालय के
पश्चिमी बाय पास रोड में हत्यारों ने मिथुन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले
में दो मुख्य आरोपी थे. एक नाबालिग आरोपी मंतोष यादव जहाँ हाल में कोर्ट हाजत से
फरार हो गया था और बाद में फिर मधेपुरा पुलिस के द्वारा दबोचा गया और उसका ट्रायल
अभी जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है वहीँ आज दूसरा आरोपी बिरेन यादव हत्या के लिए
दोषी करार दिया गया.
सजा 24
दिसंबर को सुनाई जायेगी. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में कम से कम उम्रकैद या
फांसी की सजा का प्रावधान है.
(नि० सं०)
बहुचर्चित मिथुन हत्याकांड में एक मुख्य आरोपी बिरेन यादव दोषी करार: रामनवमी के दिन हुई थी हत्या
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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December 22, 2014
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