माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए
बिहार सरकार ने भी लगभग एक दर्जन अधिकारियों को छोड़ बाकी सभी अधिकारियों के वाहनों
पर से पीली बत्तियाँ उतरवा दी थी. लाल बत्ती के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
था कि सिर्फ सांवैधानिक पद पर आसीन अधिकारी ही लाल बत्ती का प्रयोग करेंगे.
अब एक
बार फिर से कुछ राहत देते हुए बिहार सरकार ने राज्य के 18 अधिकारियों को अपने
वाहनों पर फ़्लैशर सहित नीली बत्ती लगाने संबधी निर्देश जारी कर दिए हैं. आदेश के
मुताबिक़ जो अधिकारी अब नीली बत्ती का प्रयोग कर सकेंगे वो हैं, 1. सभी प्रधान सचिव
2. पुलिस महानिदेशक तथा अपर पुलिस महानिदेशक 3. सरकार के सचिव 4. प्रमंडलीय आयुक्त
5. पुलिस महानिरीक्षक 6. क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक 7. क्षेत्रीय आरक्षी उप
महानिरीक्षक 8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश 9. जिलाधिकारी 10. उप
विकास आयुक्त 11. आरक्षी अधीक्षक 12. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13. अपर जिला
दंडाधिकारी 14. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 15. अनुमंडल पदाधिकारी 16. अनुमंडल
आरक्षी पदाधिकारी 17. निबंधक एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय तथा 18. राज्य परिवहन
आयुक्त
अधिकारियों
के वाहन से बत्तियाँ हटने के बाद जहाँ जिले में एक भी अधिकारी के वाहन पर बत्ती
नजर नहीं आ रही थी, वहीं अब नए आदेश के बाद लाल-पीली न सही, नीली बत्तियाँ की जिले
के कई अधिकारियों के वाहन की शोभा बढ़ाती नजर आएगी.
(ब्यूरो रिपोर्ट)
पीली बत्ती तो हटी, पर अब नीली बत्ती लगा सकते हैं ये 18 अधिकारी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 19, 2014
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