कैसे करेंगे प्रत्याशी नामंकन, डीएम ने जारी किये निर्देश, उम्मीदवारी के लिए सामान्य उम्मीदवार को जमा करना होगा 25 हजार रूपये: मधेपुरा चुनाव डायरी (20)
|मुरारी कुमार सिंह|31 मार्च 2014|
मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन शुरू होने
में दो दिन से भी कम समय बचे हैं. 02 अप्रैल से शुरू होकर 09 अप्रैल तक मधेपुरा
में नामांकन की प्रक्रिया चलेगी. नामंकन के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25
हजार रूपये और अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को 12,500 रू० जिला निर्वाची
पदाधिकारी के यहाँ जमा करने होंगे. नामांकन प्रपत्र 2A और शपथपत्र प्रपत्र 26 को भरने के लिए आज मधेपुरा के
जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा के द्वारा सभी राजनितिक दलों के
प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में बताया गया. प्रत्याशी शपथ पत्र भरकर ला सकते हैं
पर उन्हें उस पर हस्ताक्षर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष करने होंगे. मान्यता
प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को नामांकन के समय एक प्रस्तावक पर अन्य
उम्मीदवारों को 10 प्रस्तावक प्रस्तुत करने होंगे.
नामांकन
प्रत्येक कार्यदिवस को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक निर्वाची पदाधिकारी
के कक्ष में जमा करना होगा. नामांकन के समय प्रत्येक प्रत्याशी को धारा 144 तथा
आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा. नामांकन स्थल पर किसी तरह का
अस्त्र-शस्त्र, पोस्टर-बैनर, लाउडस्पीकर, जुलूस-जलसा के साथ जाना सख्त मना रहेगा.
समाहरणालय
के सभागार में आज हुई बैठक में जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों
के नेताओं को प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च का ब्यौरा अधिकतम सीमा 70 लाख के अंदर
रखने के बारे में विस्तार से बताया.
सोशल मीडिया का भी देना होगा
विवरण: उम्मीदवारों को अपना सोशल मीडिया सम्बन्धी जानकारी भी शपथ पत्र में डालना
होगा, जिसमें उनका ई-मेल अकाउंट, फेसबुक, याहू मैसेंजर, ट्विटर आदि के अलावे बल्क
एसएमएस के द्वारा प्रचार किये जाने का खर्च भी उनके खाते में जुडेगा तथा यह पेड
न्यूज की श्रेणी में आएगा अथवा इससे सम्बंधित कोषांग में सम्बंधित न्यूज/प्रचार
आदि के प्रसारण हेतु पूर्व में ही मीडिया सर्टिफिकेशन का आवेदन विहित प्रपत्र में
देना अनिवार्य होगा.
जाहिर
है, नामांकन के समय गाजे-बाजे और समर्थकों के द्वारा नृत्य-प्रस्तुति करने वाले
प्रत्याशी को इस बार शालीनता दिखने का कष्ट करना पड़ेगा वर्ना यदि उन्हें आचार
संहिता के फेरे पड़ गए तो उनका एमपी बनने का सपना धरा ही रह सकता है.
कैसे करेंगे प्रत्याशी नामंकन, डीएम ने जारी किये निर्देश, उम्मीदवारी के लिए सामान्य उम्मीदवार को जमा करना होगा 25 हजार रूपये: मधेपुरा चुनाव डायरी (20)
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 31, 2014
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