|वि० सं०|18 जून 2013|
मधेपुरा के तत्कालीन और गम्हरिया के वर्तमान
अंचलाधिकारी ह्रदय नारायण दास पर मधेपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने
एफआईआर के आदेश दे दिए हैं. अंचलाधिकारी के विरूद्ध न्यायालय ने प्राथमिकी के आदेश
मई 2013 की एक घटना को लेकर किया है जिसमें मधेपुरा के वार्ड नं. 22, भिरखी के
चंद्रहास भारती ने अंचलाधिकारी और मधेपुरा के वर्तमान निलंबित अंचल निरीक्षक
धीरेन्द्र कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी अभिमन्यू कुमार सहित सात लोगों पर गलत ढंग
से जमाबंदी रसीद निर्गत कर उनकी जमीन को दूसरे के कब्जे में देने का आरोप लगाया
है.
न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र
658/2013 में परिवादी ने यह भी आरोप लगाया है कि अंचलाधिकारी और अन्य अभियुक्तों
ने उनके साथ मारपीट भी की है. न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र के आधार पर मधेपुरा
के सीजेएम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मधेपुरा थाना को
अभियुक्तों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है.
अंचलाधिकारी पर एफआईआर के आदेश
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 18, 2013
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