|वि० सं०|26 जून 2013|
आखिर गला दबाकर पत्नी की नृशंस हत्या कर देने वाले
को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुना ही दी. साथ ही बहू की हत्या में बेटे का साथ
देने वाला बाप को भी उम्रकैद की सजा सुना दी गई.
महज एक
सायकिल-रेडियो-घड़ी के लिए महिला की हत्या को अंजाम देने वाले ग्वालपाड़ा के
जयराम परसी के बाप उमाकांत यादव और बेटे भवेश यादव को जहाँ मधेपुरा के तदर्थ
न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह ने खुले न्यायालय में
उम्रकैद की सजा सुनाई वहीं विगत 10 मई 2013 को हुई रतिकला देवी की हत्या के मामले
में रतिकला के पिता मुरलीगंज परमानंदपुर के ब्रह्मदेव यादव और मृतका के चचेरे भाई
दिलखुश पर न्यायालय ने इस दहेज हत्या में साक्ष्य छुपाने के आरोप लगाये हैं जिसमें
इन दोनों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है.
पत्नी की हत्या करने वाले को बाप सहित उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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June 26, 2013
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