नि० सं०/06/01/2013
पंचायती राज के लूट की कहानी में आज जिले में एक और
अध्याय तब जुड़ गया जब एक पूर्व मुखिया के द्वारा करोड़ों की अवैध तरीके से अर्जित
संपत्ति पाई गई. मामला भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(2) साथ 13(1) (E) में दर्ज कर लिया गया है और पूर्व मुखिया के घर की
तलाशी ली जा रही है.
मिली
जानकारी के अनुसार जिले के श्रीनगर थानान्तर्गत लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के वर्ष
2001 से 2006 के बीच रहे मुखिया योगानंद यादव की पत्नी किरण देवी भी 2006 से 2011
तक पंचायत समिति सदस्य रही. हालांकि उसके बाद भी वे वर्ष 2011-2016 के लिए पंचायत
समिति सदस्य चुनी गई है. बताते हैं कि इस दौरान इन्होनें अपने एवं सगे-सम्बन्धियों
के नाम से लाखों की चल-अचल संपत्ति अर्जित कर ली. इनके द्वारा अर्जित संपत्ति में
करीब 68 लाख रूपये मूल्य के 15 स्थानों पर 19 एकड़ जमीन, करीब 35 लाख रूपये के चार
भवन मधेपुरा तथा पूर्णियां में, करीब 13 लाख रूपये के विभिन्न वाहन तथा कृषि उपकरण
व करीब नौ लाख रूपये विभिन्न बैंकों में नकद व फिक्स्ड के रूप में पुलिस ने पाया
है.
मधेपुरा
के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार शाह ने बताया कि योगानंद यादव के विरूद्ध मामला
श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्यां 04/2013 के रूप में दर्ज कर अनुसंधान किया जा
रहा है. घर की तलाशी के दौरान लगभग दो लाख रूपये के स्वर्णाभूषण, विभिन्न स्थानों
पर क्रय किये जमीन के दस्तावेज, लगभग दो लाख रूपये नकद, विभिन्न बैंक से सम्बंधित
पासबुक व अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए हैं. जबकि मुखिया बनने से पूर्व योगानंद यादव
के पास पैतृक संपत्ति के रूप में 2.12 एकड़ जमीन थी और उसके अलावे कोई अचल संपत्ति
नहीं थी.
पूर्व मुखिया के पास करोड़ों की संपत्ति: भ्रष्टाचार निरोध में मुकदमा दर्ज
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
January 06, 2013
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