संवाददाता/10/10/2012
मधेपुरा के एक न्यायालय ने आज वर्ष 2010 में हुई एक
नृशंस हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुना दी. इतना ही नहीं
न्यायालय ने हत्यारे पर 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी ठोंका है.
घटना
12 जून 2010 की है जब जिले के अरार ओपी के अरार पूर्वी भित्ता टोला में करीब चार
बजे शाम को अरूण यादव नामक एक व्यक्ति ने पड़ोस की सुशीला देवी को आपसी विवाद में तब
कुल्हाड़ी से कनपटी और कमर पर मारा जब इन लोगों का आपस में झगड़ा शुरू हुआ. सुशीला
के पति राजेन्द्र यादव, बेटी पूनम और बेटे रणजीत ने प्रतिरोध किया था पर अरूण के
द्वारा उन्हें भी जान से मार देने की धमकी के बाद वो भाग खड़े हुए थे.
मृतका
के पति राजेन्द्र यादव के बयान पर दर्ज इस हत्या के मामले में मधेपुरा के तदर्थ
न्यायालय के न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने गवाहों के बयानात और अभिलेख पर उपलब्ध
साक्ष्य के आधार पर अरूण यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुना दी.
कुल्हाड़ी के काटकर की थी महिला की हत्या तो हुई उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
October 10, 2012
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