ऑनर किलिंग: हत्यारे को उम्रकैद

संवाददाता/07 अगस्त 2012
झूठी शान के लिए उदाकिशुनगंज थाना के तीनटंगा गाँव के मुरली मंडल के द्वारा अपनी बेटी से प्रेम करने वाले युवक की हत्या करना उसे महंगा पड़ गया.पिछले साल के आठ अप्रैल की रात में सोये अवस्था में मुन्ना नामक युवक की हत्या करने वाले मुरली मंडल को आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुना दी.साथ ही न्यायालय ने उस पर दस हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
    मामला पिछले वर्ष का है.बताया जाता है कि तीनटंगा के श्याम मंडल के पुत्र मुन्ना को पड़ोस की एक लड़की से प्यार हुआ तो मिलने का सिलसिला आगे बढ़ा.गाँव में ये खबर जब फैलने लगी तो मुन्ना की माँ ने मुन्ना को उस लड़की से न मिलने की नसीहत दे डाली.पर लड़की के पिता मुरली मंडल के सर पर मानो भूत सवार था.अपनी बेटी का सम्बन्ध किसी लड़के के साथ होना मुरली मंडल को गंवारा न हुआ.
    मृतक मुन्ना की माँ रीना देवी पिछले साल की उस मनहूस आठ अप्रैल को याद कर बताया कि रात को जोर की आवाज सुनकर जब वह उठी तो मुरली मंडल को भागते देखी.मुरली के हाथ में पिस्तौल था.पूछने पर मुरली यह कहते भागा कि पुलिस आई है.रीना ने अपने बच्चों को आवाज दी तो छोटा बेटा बोला कि किसी आवाज से उसके कान झनझना गए हैं.रीना ने जब पूछा कि मुन्ना कहाँ है तो छोटा बेटा बोला यहीं सो रहा है.पर तब शायद न तो रीना को और न ही छोटे बेटे को ये पता था कि मुन्ना को मुरली मंडल ने हमेशा के लिए सुला दिया है.
  सुबह रीना जब बेटों को उठाने गयी तो मुन्ना को खून से लथपथ मरा देख उसे रात का सारा माजरा समझ में आ गया.
  हत्या के इस मामले की सुनवाई मधेपुरा के तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश श्री मनोज शंकर ने की.बारह गवाहों की गवाही से ये साबित हुआ कि मुरली मंडल ने ही अपनी बेटी से प्रेम करने की सजा मुन्ना को मौत की नींद सुला कर दी थी.
ऑनर किलिंग: हत्यारे को उम्रकैद ऑनर किलिंग: हत्यारे को उम्रकैद Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 07, 2012 Rating: 5

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