बेटे की पेट फारकर हत्या करने वाले को हुई उम्रकैद

सुकेश राणा/३० नवंबर २०११
जिले के कुमारखंड थाना के रामपुरी बेलारी की एक फरवरी २००९ की सुबह ने इलाके लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे.जिसने भी सुना,घृणा व्यक्त की.गाँव के सहदेव शर्मा ने अपने ही १२ वर्षीय पुत्र को अपने गुस्से का शिकार इस तरह से बनाया कि सुनकर जल्लाद भी थर्रा उठे.सहदेव ने लकड़ी पर रंदा करने वाले ब्लेड से बेटे चंचल के पेट को चीर दिया जिससे उसकी आंतें बाहर आ गयी.माँ ने सहदेव को रोकना चाहा तो सहदेव ने उसे धक्का देकर गिरा दिया.बेटे को अपनी आँखों के सामने मर गया देख माँ ने पुलिस को खबर की और पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
  न्यायालय में जब गवाही हुई तो गवाहों ने इस नृशंस हत्या करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जम कर गवाही दी.और फिर कल मधेपुरा के त्वरित न्यायालय संख्यां ५ के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने सहदेव को उम्रकैद की सजा तो सुना ही दी साथ ही ५ हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया.मामले को जानने वाले लोगों ने तो राहत की सांस ली पर बहुतों का ये भी कहना था कि ऐसे मामले में सहदेव जैसे जल्लाद के गले में फांसी का फंदा समाज को बेहतर सन्देश दे सकता था.
बेटे की पेट फारकर हत्या करने वाले को हुई उम्रकैद बेटे की पेट फारकर हत्या करने वाले को हुई उम्रकैद Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on November 30, 2011 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.