सौतन-डाह : हत्या में मामले में सास और बहू को सजा

|ए. सं.|25 फरवरी 2014|
कहते हैं कोई भी औरत अपने पति पर किसी दूसरी औरत का अधिकार बर्दाश्त नहीं कर सकती. रूना ने संतान नहीं होने पर अपने पति को बच्चे के लिए दूसरी शादी करने की इजाजत बुझे मन से तो दे दिया पर सौतन पोली घर आई तो बर्दाश्त एक दिन हद पार कर गई और एक दिन कर दी उसने पोली की हत्या. शर्मनाक बात तो यह रही कि इस हत्या में रूना का साथ उसके पति और सास ने भी दे दिया.
      घटना 25 जुलाई 2011 को मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना के रजनी बथनाहा टोला की है. रूपचंद दास की दूसरी पत्नी बडहरा कोठी की पोली को बड़ी सौतन रूना देवी, सास छेदनी देवी और पति रूपचंद ने इतना पीता कि पोली ने घर में ही दम तोड़ दिया.
      पोली की माँ वीणा देवी के बयान पर मामला मुरलीगंज थाना कांड संख्यां 106/2011 (सत्रवाद संख्यां 178/2012) के रूप में दर्ज हुआ और आज मधेपुरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राम लखन यादव ने सास और सौतन को दोषी पाकर दस-दस वर्ष की सजा सुना दी. पति घटना के बाद से ही फरार है.
सौतन-डाह : हत्या में मामले में सास और बहू को सजा सौतन-डाह : हत्या में मामले में सास और बहू को सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on February 25, 2014 Rating: 5

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