महिला की हत्या में पति-सास-ससुर-देवर को उम्रकैद

|संवाददाता|25 सितम्बर 2013|
कहने को भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हों, पर दहेज के लिए बहू की हत्या का दौर आज भी जारी है. मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना के सैंडीहा गांव में वर्ष 2012 में हुई एक दहेज हत्या में मधेपुरा के एक न्यायालय ने दोषी चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुना दी. जिंदगी भर जेल की चक्की पीसने वालों में मृतका आशा कुमारी के पति, सास, ससुर तथा देवर शामिल हैं.
      घटना के मुताबिक़ महज एक मोटरसायकिल के लिए चारों ने सत्यनारायण साह की बेटी को पीटते-पीटते मौत के घाट उतार दिया था.
      मधेपुरा के तदर्थ न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह ने पति बिट्टू साह, देवर फेकन साह, 66 वर्षीय ससुर कुलदीप साह तथा सास धुरो देवी को दहेज हत्या (धारा 304 B IPC) में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई.
महिला की हत्या में पति-सास-ससुर-देवर को उम्रकैद महिला की हत्या में पति-सास-ससुर-देवर को उम्रकैद Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 25, 2013 Rating: 5

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