22 साल पहले हुई डकैती के मामले में अधिवक्ता समेत छ: को सजा

|मटासं|09 सितम्बर 2013|
वर्ष 1991 में हुई डकैती के एक मामले में मधेपुरा के एक न्यायालय ने एक अधिवक्ता समेत छ: लोगों को दोषी करार दे दिया है. न्यायालय ने दोषी करार देने के बाद सभी छ: दोषियों को जेल भेज दिया.
      घटना 4 मार्च 1991 के रात 9 बजे की बताई जाती है जब मधेपुरा के घैलाढ़ थाना के चिकनोटवा गाँव में हथियार से लैश 15-20 डकैतों ने गाँव के दो-तीन घरों में लाखों की डकैती कर ली थी. इस मामले में सूचक चंदेश्वरी यादव के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया जिसमें से 12 लोगों के खिलाफ ट्राइल चल रहा था.
      तदर्थ न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह की अदालत ने आज कुल 12 अभियुक्तों में से छ: अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया पर व्यवहार न्यायालय के ही अधिवक्ता दीपनारायण यादव सहित छ: अभियुक्तों को डकैती का दोषी करार दिया. अन्य दोषी हैं, नागेश्वर यादव, दीपनारायण यादव, सत्तो यादव, धरीक्षण यादव, दिनेश यादव तथा खुसर यादव.
      सजा के बिंदु पर सुनवाई परसों की जायेगी. अब देखना है कि दोषियों को कितने साल की सजा मिलती है.
22 साल पहले हुई डकैती के मामले में अधिवक्ता समेत छ: को सजा 22 साल पहले हुई डकैती के मामले में अधिवक्ता समेत छ: को सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 09, 2013 Rating: 5

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