रोगी की मौत के लिए मधेपुरा के चिकित्सक पर क्षतिपूर्ति दावा

|वि० सं०|05 अगस्त 2013|
पेशेंट की मौत के लिए चिकित्सक को जिम्मेवार ठहराते हुए मृतक रोगी की विधवा द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग में चिकित्सक पर 27 लाख रूपये के क्षतिपूर्ति के दावे की बात सामने आई है.
      मामला लश्करी, उदाकिशुनगंज के 45 वर्षीय अनिल कुमार राय की मौत से जुड़ा है, जिसकी मौत के लिए परिजन जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सक डा. दिलीप कुमार सिंह को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं. अनिल की मौत सिलीगुड़ी के पारामाउंट अस्पताल में विगत 15 अप्रैल को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखने के दौरान हो गई थी. परिजनों के मुताबिक़ सिलीगुड़ी के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया था कि पूर्व में ऑपरेशन के दौरान CBD Injury होने के कारण पूरे शरीर में जहर फ़ैल गया जिसके लिए दुबारा ऑपरेशन की नौबत आई है. पर सिलीगुड़ी में 8 अप्रैल को किये गए ऑपरेशन के बाद भी अनिल को बचाया न जा सका और अनिल की मौत के लिए परिजन डा. दिलीप कुमार सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं जिन्होंने 16 मार्च 2013 को अनिल राय के पित्त की थैली में पथरी को निकालने का ऑपरेशन किया था. परिजनों का आरोप है कि इसी ऑपरेशन के दौरान हुई चिकित्सक की लापरवाही अनिल राय के मौत की वजह बनी. हालांकि मधेपुरा के चिकित्सक ने रोगी की स्थिति को नाजुक देखते हुए उसे बाहर रेफर कर दिया था.
      बताते हैं कि अनिल राय की शादी वर्ष 2000 में हुई थी और उसकी मौत के बाद विधवा हो चुकी मधेपुरा की ममता पर तीन बच्चों के लालन-पालन का बोझ आ पड़ा है. उधर दी गई सूचना के मुताबिक राज्य उपभोक्ता आयोग में दायर परिवाद संख्या 25/13 में चिकित्सक को आगामी 23 सितम्बर को अपना पक्ष रखने को कहा गया है. अब देखना है कि राज्य उपभोक्ता आयोग में चिकित्सक की गलती साबित होती है या नहीं और आयोग से पीड़ित पक्ष के क्या राहत मिल पाती है.
रोगी की मौत के लिए मधेपुरा के चिकित्सक पर क्षतिपूर्ति दावा रोगी की मौत के लिए मधेपुरा के चिकित्सक पर क्षतिपूर्ति दावा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 05, 2013 Rating: 5

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