बम मारकर दो की हत्या करने पर चार को उम्रकैद

(21 जनवरी 2013)
वर्ष 1988 में चौसा के भटगामा में बम से की गई दो हत्या के मामले में आज सोमवार मधेपुरा के एक न्यायालय ने चार लोगों को दोषी पाकर उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी. घटना वर्ष 1988 के 20 नवंबर की है जब गांव के भोला सिंह के दरवाजे पर अचानक हथियार से लैश अपराधीगण पहुँच गए तथा बमबारी शुरू कर दिए. किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले सभी अपराधकर्मी भाग गए. भोला सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी तथा करीब छ: माह के बाद एक अन्य घायल योगेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई. बरामदे पर बैठे अन्य लोगों की जान बच गई. भोला सिंह के पिता राजेश्वर सिंह के बयान पर पुलिस में मामला चौसा थाना कांड संख्यां 109/88 (सत्रवाद संख्यां. 137/94) दर्ज हुआ जिसमें घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया.
      मधेपुरा के एड-हॉक न्यायालय के न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने आज हत्यारोपी सभी चार अभियुक्त सचिदानंद यादव, रामेश्वर सिंह, चन्दन मंडल तथा हरिश्चंद्र सिंह को भोला सिंह तथा योगेन्द्र सिंह की हत्या (अंदर धारा 302 भारतीय दंड संहिता) का दोषी पाकर उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी और साथ में 5 हजार रूपये प्रत्येक को अर्थदंड भी दिया गया. इसी केस में हत्या के प्रयास (धारा 307 भारतीय दंड संहिता) में सभी चारों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास, धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक-एक वर्ष तथा 27 आर्म्स एक्ट में सचिदानंद यादव को छोड़कर बाक़ी तीनों को तीन-तीन साल की सजा सुनी गई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
      वाद में अभियोजन की ओर से लाल बहादुर सिंह तथा अभियुक्तों की ओर से संजीव कुमार ने बहस किया.
(विधि संवाद.)
बम मारकर दो की हत्या करने पर चार को उम्रकैद बम मारकर दो की हत्या करने पर चार को उम्रकैद Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 21, 2013 Rating: 5

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