गलत मोबाईल बेचने पर सोना कम्युनिकेशन के खिलाफ वारंट

सुकेश राणा/१४ सितम्बर २०११
उपभोक्ता फोरम के आदेश की अवहेलना करने पर उपभोक्ता फोरम ने जिला मुख्यालय स्थित में रोड में अवस्थित सोना कम्युनिकेशन के प्रोपराइटर मो० शाहिद के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिया है.यह जमानतीय वारंट फोरम ने राजू कुमार सिंह के द्वारा सोना कम्यूनिकेशन के विरूद्ध लाये गए वाद संख्यां-७५ वर्ष २००६ में क्षतिपूर्ति की राशि न देने के कारण जारी किया गया है.वाद की अद्यतन जानकारी देते हुए इस वाद को शुरू से ही संचालित कने वाले अधिवक्ता नीरज कुमार उर्फ पिंटू सिंह ने बताया कि इस वाद में गलत तथा अंकित मूल्य से अधिक कीमत लेने पर वादी राजू कुमार सिंह में सोना कम्युनिकेशन के प्रोपराइटर मो० शाहिद के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई थी.फोरम ने सभी पहलूओं पर विचार करने के बाद मामले को सही पाकर सोना कम्युनिकेशन के प्रोपराइटर मो० शाहिद को यह आदेश दिया था कि वे राजू कुमार सिंह को १८००० रू० क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करे.समय सीमा के अंदर सोना कम्युनिकेशन के द्वारा भुगतान नहीं करने पर पीड़ित ने पुन:विविध वाद संख्यां-०१ वर्ष २००८ दायर किया.मामले की गंभीरता तथा अपने आदेश की अवहेलना करने के लिए फोरम ने सोना कम्युनिकेशन के प्रोपराइटर मो० शाहिद के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिया और आदेश दिया कि वे ३० सितम्बर को उपभोक्ता फोरम के समक्ष उपस्थित हों.
गलत मोबाईल बेचने पर सोना कम्युनिकेशन के खिलाफ वारंट गलत मोबाईल बेचने पर सोना कम्युनिकेशन के खिलाफ वारंट Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 14, 2011 Rating: 5

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