बताया गया कि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा होल्डिंग/प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया गया था तथा आवश्यक व्यापार अनुज्ञप्ति भी प्राप्त नहीं की गई थी, जो नगर निकाय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
नगर परिषद द्वारा पूर्व में इस प्रतिष्ठान के संचालक/व्यवस्थापक को होल्डिंग टैक्स भुगतान एवं व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु तीन बार नोटिस निर्गत किया गया था। इसके बावजूद किसी प्रकार की अनुपालन नहीं होने के कारण प्रशासन द्वारा आज सख्त कदम उठाया गया।
कार्रवाई के तहत उक्त प्लाई मिल को सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, किन्तु परिसर चारों ओर से खुला रहने के कारण प्रतिष्ठान के सभी व्यावसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया, ताकि नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
नगर परिषद, मधेपुरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर क्षेत्र में संचालित सभी व्यवसायियों के लिए होल्डिंग/प्रोपर्टी टैक्स का नियमित भुगतान एवं वैध व्यापार अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा समय पर कर एवं लाइसेंस से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण करें, ताकि अनावश्यक प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 18, 2026
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