इस बाबत थाना अध्यक्ष चंद्रजीत प्रभाकर ने बताया कि शुक्रवार के देर संध्या में सूचना मिली कि भटौनी में प्रितम कुमार और उसकी पत्नी शालू कुमारी दोनों औराय थाना पुरैनी जिला मधेपुरा जो भटौनी में रहकर स्मैक का कारोबार करते है, जो अभी स्मैक का पुड़िया बना रहें है तुरंत कार्यवाई करने पर पकड़ा जा सकता है. प्राप्त सूचना के बारे में वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए मामले में थाना स्तर से छापेमारी दल का गठन किया गया जिसमें थाना अध्यक्ष के साथ पु०अ०नि० कुंदन पासवान, पु०अ०नि० दिनानाथ सिंह, पी०टी०सी० आरती कुमारी. गृहरक्षक रूपेश कुमार, विजय कुमार यादव, स्वीटी कुमारी, चौ० श्रवण पासवान को शामिल किया गया.भटौनी स्थित बजरंगीबली मंदिर के पास पहुँचा तो पुलिस बल को देखकर सुरेश राम के घर के सामने से एक महिला अपने गोद में छोटा बच्चे लिए हुए तथा एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस बल के सहयोग से अभिरक्षा में लेकर दोनों का नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम प्रितम कुमार पे० लिधर सिंह तथा शालू कुमारी पति प्रितम कुमार दोनों सा० औराय, वार्ड न0-07, थाना- पुरैनी जिला-मधेपुरा बताये .तत्पश्चात् उक्त दोनों को एन.डी.पी.एस की धारा-50 के तहत नोटिश प्राप्त कराते हुए कि आप दोनों के पास स्मैक की सूचना है.आप दोनों अपना-अपना पुलिस के समक्ष देंगे या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देंगे.तब उक्त दोनों मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना-अपना तलाशी देने हेतू तैयार हुए. तत्पश्चात् साथ गये अंचलाधिकारी विद्यानंद झा पुरैनी के समक्ष विधिवत तलाशी नियमों का पालन करते हुए जब प्रितम कुमार का तलाशी लिया तो उनके पास से उजला रंग के पन्नी में बंधा स्मैक जैसा गिला पदार्थ जिसका प्लास्टिक सहित डिजिटल तराजू से वजन करने पर कुल वजन-20.3 ग्राम तथा शालू कुमारी के पास से उजला रंग के जीप वाला प्लास्टिक में 69 पुड़िया स्मैक जैसा पदार्थ जिसका प्लास्टिक सहित कुल वजन 17.7 ग्राम एवं एक सिल्वर रंग का डिजिटल तराजू बरामद हुआ. बरामद सभी प्रदर्शों का विधिवत तलाशी सह जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया.
जप्त मादक पदार्थ (स्मैक) के संबंध में प्रितम कुमार एवं शालू कुमारी से पूछने पर प्रितम कुमार ने बताया कि उसके ससुर सुधीर मंडल पिता-स्व० छतीश मंडल सा०-भटौनी, वार्ड न0-04, थाना-पुरैनी, जिला-मधेपुरा बाहर से बड़ी मात्रा में स्मैक मंगाते है और सभी मिलकर विभिन्न जगहों पर घूम-घूम कर स्मैक बेचने का कारोबार करते है.
थाना अध्यक्ष ने बताया मादक पदार्थ का रखना एवं कारोबार करना एक संज्ञेय अपराध है, जिस अपराध का बोध कराते हुए प्रितम कुमार एवं सालू कुमारी को विधिवत गिरफ्तार किया गया और प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 18, 2026
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