नवविवाहिता हत्याकांड में पति और ससुर दोनों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास

मधेपुरा में नवविवाहिता हत्याकांड में व्यवहार न्यायालय मधेपुरा के एडीजे (9) रघुबीर प्रसाद की कोर्ट ने पति और ससुर दोनों को दोषी करार देते दस दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीँ हत्यारोपी पिता और पुत्र दोनों को तीस तीस हजार रूपये अर्थदंड से भी दण्डित किया हैं।

मामला सदर थाना क्षेत्र के नवटोलिया वार्ड 12 से संबंधित है। मामले के सूचक सह मृतका के पिता के आवेदन पर मधेपुरा थाना में हत्या से संबंधित केस दर्ज किया गया। अपने फर्द बयान में किशोरी यादव ने कहा कि दो वर्ष पूर्व उसकी पुत्री सुप्रिया की शादी मिठाई बाजार से सटे बिडनिया गांव निवासी रबेन यादव उर्फ़ रबिन्द्र यादव के पुत्र मधु यादव उर्फ़ मधुआ यादव से काफ़ी धूमधाम से हुई थी। जिससे कुछ दिनों बाद एक पुत्र भी हुआ लेकिन जन्म के बाद उसकी मौत हो गई। 

इस सम्बन्ध में सहायक लोक अभियोजक जय नारायण पंडित ने बताया कि एक दिन रबेन यादव अपने पुत्र मधु के साथ किशोरी यादव के घर आये और ट्रैक्टर खरीदने के लिए दो लाख रूपये सहित सुप्रिया का आधार कार्ड मांग किया । इंकार करने पर काफ़ी नाराजगी जताते धमकी देते चले गए। कुछ दिनों बाद किशोरी यादव अपनी पुत्री से मिलने उसके ससुराल बिडनिया गए। लेकिन सुप्रिया की सास ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने पति के किसी सम्बन्धी के यहाँ गई हैं। कुछ दिनों बाद किशोरी अपनी बेटी की खोज करने दोबारा सभी जगह गए लेकिन उसका कही कोई पता नहीं चला। इस संबंध में थाना में आवेदन देकर अपनी पुत्री की हत्या की आशंका जताते खोजबीन करने सहित न्याय की गुहार लगाई।

आवेदन प्राप्त होते ही सदर पुलिस एक्शन मोड में आयी और जाँच पड़ताल के बाद आरोपियों की धर पकड़ शुरू कर दी। इसी क्रम में सुप्रिया के पति मधु यादव उर्फ़ मधुआ और उसके पिता रबेन यादव की निशानदेही पर  मिठाई ढाला के पास पहुंची। जहाँ कुछ दिनो पूर्व सुप्रिया की हत्या कर उसके शव को आनन फ़ानन में जलाया गया था। पुलिस द्वारा उस जगह से कुछ राख़ और हड्डी के टुकड़े बरामद कर फॉरेनसिक जांच हेतु भेज दिया गया।

मामले में अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्याकांड में शामिल मृतका के पति मधुआ यादव और ससुर रबेन यादव को दोषी करार देते दोनों को भादवि की धारा 304 (बी )में दस दस साल सश्रम कारावास सहित तीस तीस हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया हैं। वहीँ भादवी की धारा 201में दोषी करार देते तीन साल कारावास और दस दस हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।

नवविवाहिता हत्याकांड में पति और ससुर दोनों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास नवविवाहिता हत्याकांड में पति और ससुर दोनों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on June 23, 2025 Rating: 5

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