कोर्ट के आदेश पर 30 साल पुराने मामले में मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 10 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त

कोर्ट के आदेश पर 30 साल पुराने भूमि विवाद का हुआ निपटारा, जमीन पर अवैध रूप से बनाये गए मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर व अवैध कब्ज़ा किए गए 10 एकड़ जमीन भी हुआ अतिक्रमण मुक्त। 

दरअसल ताज़ा मामला मधेपुरा के मुरहो नाढ़ी गाँव से जुड़ा है। जहाँ भर्राही थाना क्षेत्र के मुरहो नाढी गांव में 30 वर्षो से चले आ रहे दो पक्षों के बीच पुराने भूमि विवाद का निपटारा हुआ है बता दें कि कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने विवादित जमीन पर अवैध रूप से बनाये गए मकान को ध्वस्त करते हुए करीब 10 एकड़ अवैध कब्ज़ा किए गए जमीन पर लगी मकई का फसल भी नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त करवाया है । 

इस दौरान प्रशासन के द्वारा दो बुलडोजर चार ट्रैक्टर और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 10 एकड़ जमीन पर लगे मक्के और गेहूं की फसल को नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया. साथ ही विवादित जमीन पर बने आलीशान मकान को भी नष्ट कर दिया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 

बताया जा रहा है कि 1994 से ही सुभाष चंद्र यादव, अशोक कुमार मंडल और नंदकुमार मंडल के बीच भूमि विवाद चला आ रहा था। वहीं पूर्णिया के धमदाहा कोर्ट ने वर्ष 2009 में ही अतिक्रमण मुक्त करवाने का आदेश जारी किया था। लेकिन इस दौरान विपक्षी पार्टी हाईकोर्ट चले गए जहां 2023 में उनके अपील को हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 31 जनवरी 2025 को मामले में हस्तक्षेप करना का कोई आधार नहीं पाने से सम्बंधित आदेश जारी किया था.

वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। साथ हीं बुधवार को कुछ अतिक्रमण हटाया गया और आज गुरुवार को भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 

हालांकि पीड़ित पक्ष की माने तो वे कई बार जमीन की दस्तावेज लेकर कोर्ट से आग्रह विनती की लेकिन कोर्ट अपने आदेश पर बरकरार रहा. पीड़ित पक्ष ने बताया कि मेरा जमीन का दस्तावेज देखे बिना कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है जो  सही नहीं है. उन्होंने बताया कि बिना नोटिश के ही मेरा घर उजाड़ दिया गया है। 

वहीं मौक़े पर मौजूद मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट व जिला प्रशासन के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी । 

कोर्ट के आदेश पर 30 साल पुराने मामले में मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 10 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त कोर्ट के आदेश पर 30 साल पुराने मामले में मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 10 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 20, 2025 Rating: 5

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