गांजा बरामदगी मामले में दो अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा, एक-एक लाख रुपए अर्थदंड भी

मधेपुरा में एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार चौबे की कोर्ट ने एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित एक मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अभियुक्त नीतीश कुमार और दिलीप कुमार को दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दोषी ठहराए गए दोनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. 

मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र का है. पुलिस गश्ती टीम को 14 अगस्त 2020 को गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर बेलो कला वार्ड नम्बर एक निवासी नीतीश यादव के घर पर छापामारी किया गया. जिसमे उसके बॉक्स पलंग के बॉक्स से लगभग 80 किलो और बगल के कमरे से 50 किलो गांजा बरामद हुआ. गांजा बरामदगी होते ही वहां से कुछ लोग भाग गए. मौके से गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल भेज दिया गया. इस संबंध में मामले के सूचक सह पु.अ.नि. राकेश कुमार ने नीतीश कुमार, दिलीप कुमार, सोनू कुमार सहित आधा दर्जन लोगों को नामजद करते हुए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र सुपुर्द कर दिया.

मामले में कोर्ट ने 31 जनवरी को सुनवाई के बाद नीतीश कुमार और दिलीप कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर 8 फरवरी को तय रखा था. जबकि एक अभियुक्त सोनू कुमार को इस मामले में रिहा कर दिया गया. कोर्ट ने दोनो अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास की सजा सहित एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया.

(विधि संवाददाता)

गांजा बरामदगी मामले में दो अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा, एक-एक लाख रुपए अर्थदंड भी गांजा बरामदगी मामले में दो अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा, एक-एक लाख रुपए अर्थदंड भी Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on February 08, 2024 Rating: 5

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