सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलावासियों को शुभकामनाएँ दी गई एवं गंगा-जमुनी संस्कृति के सौहार्द, सद्भाव एवं शांति को बनाए रखने की अपील की गई. बैठक में राज्य सरकार द्वारा 7 जुलाई 2021 से दिनांक 6 अगस्त 2021 तक आंशिक संसोधनों के साथ लागू प्रतिबंधों के आलोक में जिले में सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन एवं समारोह पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही सभी से अपील किया गया कि बकरीद त्योहार को मनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे.
वहीं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया. चूंकि बकरीद का पर्व कोरोना महामारी के समय मनाया जाना है, इसलिए सभा में उपस्थित सभी धार्मिक गुरुओं से जिला पदाधिकारी द्वारा अपील किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण से आच्छादित करने के लिए प्रेरित एवं जागरूक करें ताकि मधेपुरा जिले को कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चपेट में आने से सुरक्षित किया जा सके.
पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी से अपील किया गया कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों की जानकारी अवश्य रूप से पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके. उपस्थित शांति समिति सदस्यों के द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए आश्वासन देते हुए पूरी तन्मयता के साथ अपनी सहभागिता एवं सहयोग देने की बात कही गई तथा बकरीद पर्व मनाने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता जताई गई.
उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ उपविकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
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