कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कमेटी निजी वाहन एवं यात्रियों के लिए नियम तय कर दिए हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी गोपाल कुमार के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान में जुट गई है. इस बावत बस स्टैंड समेत बाईपास में वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई है.
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए तय नियम की जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसों एवं सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों का परिचालन बैठने की क्षमता के 50% सवारी के साथ करना है. वहीं सार्वजनिक एवं निजी वाहन में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. इसके अलावा वाहन मालिक चालक एवं कंडक्टर को प्रतिदिन अपने वाहन की सफाई एवं समय-समय पर सैनिटाइज कराना है. उन्होंने यात्रियों के लिए भी तय नियम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक यात्री को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. वाहनों में चढ़ने से पूर्व एवं उतरने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करना है. वाहन की रेलिंग का उपयोग कम से कम करना है. वाहन पर चढ़ते-उतरते समय भीड़-भाड़ नहीं लगाना है. वहीं बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड समेत यत्र-तत्र थूकना पूर्णतः वर्जित है, पकड़े जाने पर दंड एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, साफ-सफाई और प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने तथा यात्रियों से अधिक किराया वसूली करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत अन्य सुसंगत धाराओं में वाहन चालक और वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि छापामारी टीम लगातार सक्रिय हैं. इस दौरान एमवीआई राकेश कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक पवन कुमार समेत परिवहन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई चलती रही.
![मास्क पहनना अनिवार्य, यत्र तत्र थूकना वर्जित, यात्रियों से अधिक किराया वसूली करने पर होगी कार्रवाई](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKGtSZklwdRfauztJa4kxFJRe1BD9bJ-vOur_E6_B1wX2svYAKHBRRn18xOb6LnxAJ2DXvKQhgf1BxDENHo54V-fVVN4h3bzHj_NSip_g245tKf19bHU-ixpGmmzIZHDlWeyoMXZIkgWA/s72-c/WhatsApp+Image+2021-06-09+at+4.23.29+PM.jpeg)
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